कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-122 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 122 के अनुसार जो किसी साधारण या विशेष संकल्प के माध्यम से किसी कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन या अन्य साधारण अधिवेशन में संव्यवहारित किए जाने के लिए अपेक्षित है वहां यह पर्याप्त होगा यदि एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में संकल्प, सदस्य द्वारा कंपनी को संसूचित किया गया हो और धारा 118 के अधीन बनाई जाने वाली अपेक्षित कार्यवृत्त – पुस्तक में प्रविष्ट किया गया हो और सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखीकृत किया गया हो तथा ऐसी तारीख को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए अधिवेशन की तारीख होना समझा जाएगा, जिसे Companies Act Section-122 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 122 (Companies Act Section-122) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 122 Companies Act Section-122 के अनुसार जो किसी साधारण या विशेष संकल्प के माध्यम से किसी कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन या अन्य साधारण अधिवेशन में संव्यवहारित किए जाने के लिए अपेक्षित है वहां यह पर्याप्त होगा यदि एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में संकल्प, सदस्य द्वारा कंपनी को संसूचित किया गया हो और धारा 118 के अधीन बनाई जाने वाली अपेक्षित कार्यवृत्त – पुस्तक में प्रविष्ट किया गया हो और सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखीकृत किया गया हो तथा ऐसी तारीख को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए अधिवेशन की तारीख होना समझा जाएगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 122 (Companies Act Section-122 in Hindi)
इस अध्याय का एकल व्यक्ति कंपनी का लागू होना-
(1) धारा 98 और धारा 100 से धारा 111 तक के उपबंध (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) किसी एकल व्यक्ति कंपनी को लागू नहीं होंगे ।
(2) धारा 102 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन यथा उल्लिखित साधारण कारबार जिसके लिए किसी एकल व्यक्ति कंपनी से भिन्न कोई कंपनी जो अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन में संव्यवहार करने के लिए अपेक्षित है, उपधारा (3) में यथा उपबंधित एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में संव्यवहार करेगी ।
(3) धारा 114 के प्रयोजनों के लिए कोई कारबार, जो किसी साधारण या विशेष संकल्प के माध्यम से किसी कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन या अन्य साधारण अधिवेशन में संव्यवहारित किए जाने के लिए अपेक्षित है वहां यह पर्याप्त होगा यदि एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में संकल्प, सदस्य द्वारा कंपनी को संसूचित किया गया हो और धारा 118 के अधीन बनाई जाने वाली अपेक्षित कार्यवृत्त – पुस्तक में प्रविष्ट किया गया हो और सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखीकृत किया गया हो तथा ऐसी तारीख को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए अधिवेशन की तारीख होना समझा जाएगा।
(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी एकल व्यक्ति कंपनी के निदेशक बोर्ड में केवल एक निदेशक है, कोई कारबार, जो किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में संव्यवहारित किए जाने के लिए अपेक्षित है वहां यह पर्याप्त होगा यदि ऐसी एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में ऐसे निदेशक द्वारा किसी संकल्प में धारा 118 के अधीन बनाई जाने वाली अपेक्षित कार्यवृत्त पुस्तक में प्रविष्ट किया गया हो और ऐसे निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखीकृत किया गया हो तथा ऐसी तारीख को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए निदेशक बोर्ड के अधिवेशन की तारीख होना समझा जाएगा।
Companies Act Section-122 (Company Act Section-122 in English)
Applicability of this Chapter to One Person Company-
(1) The provisions of section 98 and sections 100 to 111 (both inclusive) shall not apply to a One Person or Company.
(2) The ordinary businesses as mentioned under clause (a) of sub-section (2) of section 102 which a company, other than a One Person Company, is required to transact at its annual general meeting, shall be transacted, in case of One Person Company, as provided in sub-section (3).
(3) For the purposes of section 114, any business which is required to be transacted at an annual general meeting or other general meeting of a company by means of an ordinary or special resolution, it shall be sufficient if, in case of One Person Company, the resolution is communicated by the member to the company and entered in the minutes-book required to be maintained under section 118 and signed and dated by the member and such date shall be deemed to be the date of the meeting for all the purposes under this Act.
(4) Notwithstanding anything in this Act, where there is only one director on the Board of Director of a One Person Company, any business which is required to be transacted at the meeting of the Board of Directors of a company, it shall be sufficient if, in case of such One Person Company, the resolution by such director is entered in the minutes-book required to be maintained under section 118 and signed and dated by such director and such date shall be deemed to be the date of the meeting of the Board of Directors for all the purposes under this Act.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 122 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।