कंपनी अधिनियम की धारा 126| Companies Act Section 126

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-126 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 126 के अनुसार जहां शेयरों के अंतरण की कोई लिखत रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी कंपनी को परिदत्त की गई है और ऐसे शेयरों का अंतरण कंपनी द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है वहां वह इस अधिनियम के किसी शेयरों के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण लंबित रहने के दौरान लाभंश का अधिकार, शेयरो और बोनस शेयरों का प्रास्थगित रखेगी, जिसे Companies Act Section-126 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 126 (Companies Act Section-126) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 126 Companies Act Section-126 के अनुसार जहां शेयरों के अंतरण की कोई लिखत रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी कंपनी को परिदत्त की गई है और ऐसे शेयरों का अंतरण कंपनी द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है वहां वह इस अधिनियम के किसी शेयरों के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण लंबित रहने के दौरान लाभंश का अधिकार, शेयरो और बोनस शेयरों का प्रास्थगित रखेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 126 (Companies Act Section-126 in Hindi)

शेयरों के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण लंबित रहने के दौरान लाभंश का अधिकार, शेयरो और बोनस शेयरों का प्रास्थगित रखा जाना-

जहां शेयरों के अंतरण की कोई लिखत रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी कंपनी को परिदत्त की गई है और ऐसे शेयरों का अंतरण कंपनी द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है वहां वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी,-
(क) ऐसे शेयरों के संबंध में लाभांश, धारा 124 में निर्दिष्ट असंदत्त लाभांश खाते में तब तक अंतरित नहीं करेगी जब तक कि कंपनी को ऐसे लाभांश के अंतरण की ऐसी लिखत में विनिर्दिष्ट अंतरिती को संदाय करने के लिए ऐसे शेयरों के रजिस्ट्रीकृत धारक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत नहीं किया गया है; और
(ख) ऐसे शेयरों के संबंध में धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अधिकार शेयरों की किसी प्रस्थापना और धारा 123 की उपधारा (5) के पहले परंतुक के अनुसरण में पूर्ण रूप से समादत्त बोनस शेयरों के किसी निर्गमन को प्रास्थगित रखेगी।

Companies Act Section-126 (Company Act Section-126 in English)

Right to dividend, rights shares and bonus shares to be held in abeyance pending registration of transfer of shares-

Where any instrument of transfer of shares has been delivered to any company for registration and the transfer of such shares has not been registered by the company, it shall, notwithstanding anything contained in any other provision of this Act,—
(a) transfer the dividend in relation to such shares to the Unpaid Dividend Account referred to in section 124 unless the company is authorised by the registered holder of such shares in writing to pay such dividend to the transferee specified in such instrument of transfer; and
(b) keep in abeyance in relation to such shares, any offer of rights shares under clause (a) of sub- section (1) of section 62 and any issue of fully paid-up bonus shares in pursuance of first proviso to sub-section (5) of section 123.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 126 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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