कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-24 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 24 के अनुसार कोई कंपनी जहां तक उनका संबंध सूचीबद्ध कंपनियों या उन कंपनियों द्वारा, जिनका आशय भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराना है, जिसे Companies Act Section-24 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 24 (Companies Act Section-24) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 24 Companies Act Section-24 के अनुसार कोई कंपनी जहां तक उनका संबंध सूचीबद्ध कंपनियों या उन कंपनियों द्वारा, जिनका आशय भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराना है।
कंपनी अधिनियम की धारा 24 (Companies Act Section-24 in Hindi)
प्रतिभूतियों आदि के निर्गम और अंतरण को विनियमित करने की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की शक्ति–
(1) इस अध्याय, अध्याय 4 और धारा 127 में अंतर्विष्ट उपबंधों को,
(क) जहां तक उनका संबंध सूचीबद्ध कंपनियों या उन कंपनियों द्वारा, जिनका आशय भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराना है,
(i) प्रतिभूतियों के निर्गमन और अंतरण; और
(ii) लाभांश के असंदाय, से है. इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनियम बनाकर प्रशासित किया जाएगा;
(ख) किसी अन्य मामले में, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण– शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, प्रास्पेक्टस, आबंटन की विवरणी, अधिमानी शेयरों के मोचन से संबंधित सभी अन्य मामलों और इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित किसी अन्य मामले से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, अधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।
(2) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, धारा 458 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों और उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन उसे प्रत्यायोजित मामलों की बाबत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उपधारा (1). उपधारा (2क), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11क, धारा 11ख और धारा 11घ के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
Companies Act Section-24 (Company Act Section-24 in English)
Power of Securities and Exchange Board to regulate issue and transfer of securities, etc–
(1) The provisions contained in this Chapter, Chapter IV, and in section 127 shall,—
(a) in so far as they relate to —
(i) issue and transfer of securities; and
(ii) non-payment of dividends,
by listed companies or those companies which intend to get their securities listed on any recognized stock exchange in India, except as provided under this Act, be administered by the Securities and Exchange Board by making regulations in this behalf;
(b) in any other case, be administered by the Central Government.
Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that all powers relating to all other matters relating to prospectus, return of allotment, redemption of preference shares, and any other matter specifically provided in this Act, shall be exercised by the Central Government, the Tribunal or the Registrar, as the case may be.
(2) The Securities and Exchange Board shall, in respect of matters specified in subsection (1) and the matters delegated to it under proviso to sub-section (1) of section 458, exercise the powers conferred upon it under sub-sections (1), (2A), (3) and (4) of section 11, sections 11A, 11B and 11D of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 24 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।