नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 181 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 181 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 181 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 181 के अन्तर्गत जब ठग होने के, या ढंग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली का होना, व्यपहरण या अपहरण अथवा चोरी, उद्दापन या लूट जैसे अपराधों में विचारण का स्थान ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है अथवा जिसने उस सम्पत्ति को चुराई हुई सम्पत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा।
सीआरपीसी की धारा 181 के अनुसार
कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान–
(1) ठग होने के, या ढंग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली का होने के, या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है।
(2) किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया या से जाया गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया है।
(3) चोरी, उद्दापन या लूट के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई सम्पत्ति को जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस सम्पत्ति को चुराई हुई सम्पत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा।
(4) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है या उस सम्पत्ति का, जो अपराध का विषय है, कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है।
(5) किसी ऐसे अपराध की, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है, जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया या रखे रखा।
Place of trial in case of certain offences-
(1) Any offence of being a thug, or murder committed by a thug, of dacoity, of dacoity with murder, of belonging to a gang of dacoits, or of escaping from custody, may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or the accused person is found.
(2) Any offence of kidnapping or abduction of a person may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained.
(3) Any offence of theft, extortion or robbery may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or the stolen property which is the subject of the offence was possessed by any person committing it or by any person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be stolen property.
(4) Any offence of criminal misappropriation or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or any part of the property which is the subject of the offence was received or retained, or was required to be returned or accounted for, by the accused person.
(5) Any offence which includes the possession of stolen property may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowing or having reason to believe it to be stolen property.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 181 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।