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सीआरपीसी की धारा 186 | सन्देह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा | CrPC Section- 186 in hindi| High Court to decide, in case of doubt, district where inquiry or trial shall take place.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 186 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 186 के अन्तर्गत जब जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा; या न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीली दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर कार्यवाही पहले प्रारम्भ की गई है।

सीआरपीसी की धारा 186 के अनुसार

सन्देह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा–

जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहां वह प्रश्न-
(क) यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा;
(ख) यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा • जिसकी अपीली दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर कार्यवाही पहले प्रारम्भ की गई है,
विनिश्चित किया जाएगा, और तब उस अपराध के सम्बन्ध में अन्य सब कार्यवाहियां बन्द कर दी जाएंगी।

High Court to decide, in case of doubt, district where inquiry or trial shall take place-
Where two or more Courts have taken cognizance of the same offence and a question arises as to which of them ought to inquire into or try that offence, the question shall be decided-
(a) if the Courts are subordinate to the same High Court, by that High Court;
(b) if the Courts are not subordinate to the same High Court, by the High Court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings were first commenced.
and thereupon all other proceedings in respect of that offence shall be discontinued.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 186 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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