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सीआरपीसी की धारा 195A | साक्षियों के लिए धमकी इत्यादि के मामले में प्रक्रिया | CrPC Section- 195A in hindi| Procedure for witnesses in case of threatening, etc.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195A कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 195A का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 195A के अन्तर्गत कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 195 के अन्तर्गत किसी अपराध के सम्बन्ध में परिवाद दाखिल कर सकेगा।

सीआरपीसी की धारा 195A के अनुसार

साक्षियों के लिए धमकी इत्यादि के मामले में प्रक्रिया-

कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 195 के अन्तर्गत किसी अपराध के सम्बन्ध में परिवाद दाखिल कर सकेगा।

Procedure for witnesses in case of threatening, etc-
A witness or any other person may file a complaint in relation to an offence under section 195A of the Indian Penal Code (45 of 1860).

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 195A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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