नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 204 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 204 के अन्तर्गत यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है समन-मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा; अथवा वारण्ट-मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या (यदि उसकी अपनी अधिकारिता नहीं है तो) अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारण्ट या यदि ठीक समझता है समन, जारी कर सकता है।
सीआरपीसी की धारा 204 के अनुसार
आदेशिका का जारी किया जाना-
(1) यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और-
(क) मामला समन-मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा; अथवा
(ख) मामला वारण्ट-मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या (यदि उसकी अपनी अधिकारिता नहीं है तो) अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारण्ट या यदि ठीक समझता है समन, जारी कर सकता है।
(2) अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई समन या वारण्ट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है।
(3) लिखित परिवाद पर संस्थित कार्यवाही में उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारण्ट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी।
(4) जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस सन्देय है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती है और यदि ऐसी फीस उचित समय के अन्दर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है।
(5) इस धारा की कोई बात धारा 87 के उपन्धों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।
Issue of process-
(1) If in the opinion of a Magistrate taking cognizance of an offence there is sufficient ground for proceeding, and the case appears to be-
(a) a summons-case, he shall issue his summons for the attendance of the accused, or
(b) a warrant-case, he may issue a warrant, or, if he thinks fit, a summons, for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before such Magistrate or (if he has no jurisdiction himself) some other Magistrate having jurisdiction.
(2) No summons or warrant shall be issued against the accused under sub-section (1) until a list of the prosecution witnesses has been filed.
(3) In a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summons or warrant issued under sub-section (1) shall be accompanied by a copy of such complaint.
(4) When by any law for the time being in force any process-fees or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid and, if such fees are not paid within a reasonable time, the Magistrate may dismiss the complaint.
(5) Nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of Section 87.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 204 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।