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सीआरपीसी की धारा 221 | जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है | CrPC Section- 221 in hindi| Where it is doubtful what offence has been committed.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 221 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 221 के अन्तर्गत यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से, जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकेगा, या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा।

सीआरपीसी की धारा 221 के अनुसार

जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है-

(1) यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से, जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकेगा, या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा।
(2) यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है, जिसके लिए उस पर उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था।
दृष्टान्त
(क) क पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की, या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने की, या आपराधिक न्यासभंग की, या छल की कोटि में आ सकता है। उस पर चोरी करने, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यासभंग करने और छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा अथवा उस पर चोरी करने का या चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करने का या आपराधिक न्यासभंग करने का या छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा।
(ख) ऊपर वर्णित मामले में क पर केवल चोरी का आरोप है। यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का या चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने का अपराध किया है। वह (यथास्थिति) आपराधिक न्यासभंग या चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा, यद्यपि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था।

Where it is doubtful what offence has been committed–
(1) If a single act or series of acts is of such a nature that it is doubtful which of several offences the facts which can be proved will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number of such charges may be tried at once; or he may be charged in the alternative with having committed some one of the said offences.
(2) If in such a case the accused is charged with one offence, and it appears in evidence that he committed a different offence for which he might have been charged under the provisions of sub-section (1), he may be convicted of the offence which he is shown to have committed, although he was not charged with it.
Illustrations
(a) A is accused of an act which may amount to theft, or receiving stolen property, or criminal breach of trust or cheating. He may be charged with theft, receiving stolen property, criminal breach of trust and cheating, or he may be charged with having committed theft, or receiving stolen property, or criminal breach of trust or cheating.
(b) In the case mentioned, A is only charged with theft. It appears that he committed the offence of criminal breach of trust, or that of receiving stolen goods. He may be convicted of criminal breach of trust or of receiving stolen goods (as the case may be), though he was not charged with such offence.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 221 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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