नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 371 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 371 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 371 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 371 के अन्तर्गत मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात् उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलम्ब के बिना, आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा।
सीआरपीसी की धारा 371 के अनुसार
उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया-
मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात् उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलम्ब के बिना, आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा।Procedure in cases submitted to High Court for confirmation-
In cases submitted by the Court of Session to the High Court for the confirmation of a sentence of death, the proper officer of the High Court shall, without delay, after the order of confirmation or other order has been made by the High Court, send a copy of the order, under the seal of the High Court and attested with his official signature, to the Court of Session.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 371 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।