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सीआरपीसी की धारा 375 | कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना | CrPC Section- 375 in hindi| No appeal in certain cases when accused pleads guilty.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 375 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 375 के अन्तर्गत धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है, और ऐसे अभिवचन पर वह दोषसिद्ध किया गया है वहां यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, तो कोई अपील नहीं होगी, अथवा दोषसिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील, दण्ड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

सीआरपीसी की धारा 375 के अनुसार

कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना-
धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है, और ऐसे अभिवचन पर वह दोषसिद्ध किया गया है वहां-
(क) यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, तो कोई अपील नहीं होगी, अथवा
(ख) यदि दोषसिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील, दण्ड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

No appeal in certain cases when accused pleads guilty-
Notwithstanding anything contained in Section 374, where an accused person has pleaded guilty and has been convicted on such plea, there shall be no appeal-
(a) if the conviction is by a High Court; or
(b) if the conviction is by a Court of Session, Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first or second class, except as to the extent or legality of the sentence.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 375 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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