नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 448 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 448 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 448 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 448 के अन्तर्गत यदि बन्धपत्र, निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बन्धपत्र स्वीकार कर सकता है।
सीआरपीसी की धारा 448 के अनुसार
अवयस्क से अपेक्षित बन्धपत्र–
यदि बन्धपत्र, निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बन्धपत्र स्वीकार कर सकता है।
Bond required from minor-
When the person required by any Court, or officer to execute a bond is a minor, such Court or officer may accept, in lieu thereof, a bond executed by a surety or sureties only.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 448 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।