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सीआरपीसी की धारा 466 | त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना | CrPC Section- 466 in hindi| Defect or error not to make attachment unlawful.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 466 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 466 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 466 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 466 के अन्तर्गत इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्ररूप के अभाव के कारण विधिविरुद्ध न समझी जाएगी जो समन, दोषसिद्धि, कुर्की की रिट या तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही में हुई है और न उसे करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा।

सीआरपीसी की धारा 466 के अनुसार

त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना-

इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्ररूप के अभाव के कारण विधिविरुद्ध न समझी जाएगी जो समन, दोषसिद्धि, कुर्की की रिट या तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही में हुई है और न उसे करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा।

Defect or error not to make attachment unlawful-
No attachment made under this Code shall be deemed unlawful, nor shall any person making the same be deemed a trespasser, on account of any defect or want of form in the summons, conviction, writ of attachment or other proceedings relating thereto.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 466 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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