भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-56) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 के अनुसार वह करार, जो ऐसा कार्य करने के लिए हो, जो स्वतः असम्भव है, शून्य है, अर्थात् ऐसा कार्य करने की संविदा, जो संविदा के किए जाने के पश्चात् असम्भव या किसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधिविरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाता है, जिसे IC Act Section-56 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 (Indian Contract Act Section-56) का विवरण
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 IC Act Section-56 के अनुसार वह करार, जो ऐसा कार्य करने के लिए हो, जो स्वतः असम्भव है, शून्य है, अर्थात् ऐसा कार्य करने की संविदा, जो संविदा के किए जाने के पश्चात् असम्भव या किसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधिविरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाता है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 (IC Act Section-56 in Hindi)
असम्भव कार्य करने का करार-
वह करार, जो ऐसा कार्य करने के लिए हो, जो स्वतः असम्भव है, शून्य है।
उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात् असम्भव या विधिविरुद्ध हो जाए –– ऐसा कार्य करने की संविदा, जो संविदा के किए जाने के पश्चात् असम्भव या किसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधिविरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाती है जब वह कार्य असम्भव या विधिविरुद्ध हो जाए।
ऐसे कार्य के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असम्भव या विधिविरुद्ध होना ज्ञात हो — जहाँ कि एक व्यक्ति ने ऐसी कोई बात करने का वचन दिया हो जिसका असम्भव या विधिविरुद्ध होना वह जानता था या युक्तियुक्त तत्परता से जान सकता था और वचनग्रहीता नहीं जानता था, वहाँ जो कोई हानि ऐसे वचनग्रहीता को उस वचन के अपालन से हो, उसके लिए ऐसा वचनदाता ऐसे वचनग्रहीता को प्रतिकर देगा।
दृष्टान्त
(क) जादू से गुप्तनिधि का पता चलाने का ‘ख’ से ‘क’ करार करता है। यह करार शून्य है।
(ख) ‘क’ और ‘ख’ आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं; विवाह के लिए नियत समय से पूर्व ‘क’ पागल हो जाता है। संविदा शून्य हो जाती है।
(ग) ‘क’, जो पहले से ही ‘ग’ से विवाहित है और जिसके लिए बहुपत्नीत्व उस विधि द्वारा, जिसके वह अध्यधीन है, निषिद्ध है, ‘ख’ से विवाह करने की संविदा करता है। उसके वचन के अपालन से ‘ख’ को हुई हानि के लिए ‘क’ को उसे प्रतिकर देना होगा।
(घ), ‘क’ संविदा करता है कि वह एक विदेशी पत्तन पर ‘ख’ के लिए स्थोरा भरेगा। तत्पश्चात् ‘क’ की सरकार उस देश के विरुद्ध, जिसमें वह पत्तन स्थित है, युद्ध की घोषणा कर देती है। संविदा तब शून्य हो जाती है जब युद्ध घोषित किया जाता है।
(ङ) ‘ख’ द्वारा अग्रिम दी गई राशि के प्रतिफल पर ‘क’ छह मास के लिए एक नाट्यगृह में अभिनय करने की संविदा करता है। अनेक अवसरों पर ‘क’ बहुत बीमार होने के कारण अभिनय नहीं कर सकता। उन अवसरों पर अभिनय करने की संविदा शून्य हो जाती है।
Indian Contract Act Section-56 (IC Act Section-56 in English)
Agreement to do impossible act-
An agreement to do an act impossible in itself is void.
Contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful — A contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible, or, by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful, becomes void when the act becomes impossible or unlawful.
Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful – Where one person has promised to do something which he knew, or, with reasonable diligence, might have known, and which the promisee did not know, to be impossible or unlawful, such promisor must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise.
Illustrations
(a) A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement is void.
(b) A and B contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage, A goes mad. The contract becomes void.
(C) A contract to marry B, being already married to C, and being forbidden by the law to which he is subject to practise polygamy. A must make compensation to B for the loss caused to her by the non-performance of his promise.
(d) A contract to take in cargo for B at a foreign port. A’s Government afterwards declares war against the country in which the port is situated. The contract becomes void when war is declared.
(e) A contract to act at a theatre for six months in consideration of a sum paid in advance by B. On several occasions A is too ill to act. The contract to act on those occasions becomes void.
हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 56 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।