भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 | विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार | Indian Evidence Act Section- 106 in hindi| Burden of proving fact especially within knowledge.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 106 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 106 के अन्तर्गत जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार

विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार-

जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

Burden of proving fact especially within knowledge-
When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.

दृष्टान्त
(क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है, जिसे उस कार्य का
स्वरूप और परिस्थितियाँ इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है।
(ख) ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उस पर है।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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