HomeIndian Evidence Actभारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 | धारा 126 दुभाषियों आदि को...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 | धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी | Indian Evidence Act Section- 127 in hindi| Section 126 to apply to interpreters, etc.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 127 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 127 के अन्तर्गत धारा 126 के उपबन्ध दुभाषियों और बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटर्नियों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 के अनुसार

धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी-

धारा 126 के उपबन्ध दुभाषियों और बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटर्नियों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे।

Section 126 to apply to interpreters, etc-
The provisions of Section 126 shall apply to interpreters, and the clerks or servants of barristers, pleaders, attorneys and vakils.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Rahul Pal (Prasenjit)
Rahul Pal (Prasenjit)https://mylegallaw.com
मै पिछसे 8 वर्षो से टैक्स सलाहकार के रूप मे कार्यरत् हूं, इसके अलावा मेरा शौक टैक्स सम्बन्धी आर्टिकल एवंम् कानून से सम्बन्धित जानकारियां आपके साथ साझा करने का है। पेशे से मै एक वकील एवंम् कर सलाहकार हूं।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

RAHUL Singh tomer on NRC क्या है :-