भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 | सहअपराधी | Indian Evidence Act Section- 133 in hindi| Accomplice.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 133 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 133 के अन्तर्गत सहअपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सहअपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के अनुसार

सहअपराधी-

सहअपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सहअपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

Accomplice-
An accomplice shall be a competent witness against an accused person; and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice.

बलात्कार की शिकार महिला को अपराध में सह-अपराधी नहीं माना गया है। ऐसी महिला की साक्ष्य पर सह अपराधी की साक्ष्य की तरह सन्देह नहीं किया जा सकता है।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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