नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 135 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 135, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 135 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 135 के अन्तर्गत साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, क्रमशः सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय सम्बन्धित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा, विनियमित होगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 135 के अनुसार
साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम-
साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, क्रमशः सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय सम्बन्धित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा, विनियमित होगा।
Order of production and examination of witnesses-
The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and, in the absence of any such law, by the discretion of the Court.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 135 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।