नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 157 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 157 के अन्तर्गत किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से सम्बन्धित, उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अनुसार
उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे-
किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से सम्बन्धित, उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।
Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact-
In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact, at or about the time when the fact took place, or before any authority legally competent to investigate the fact, may be proved.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।