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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22A | इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं | Indian Evidence Act Section- 22A in hindi| When oral admissions as to contents of electronic records are relevant.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22A, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 22A का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 22A के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत नहीं होती, यदि पेश की गयी इलेक्ट्रानिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत नहीं है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22A के अनुसार

इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं—

इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत नहीं होती, यदि पेश की गयी इलेक्ट्रानिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत नहीं है।

When oral admissions as to contents of electronic records are relevant-
Oral admissions as to the contents of electronic records are not relevant, unless the genuineness of the electronic record produced is in question.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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