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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 | स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु विबन्ध कर सकती हैं | Indian Evidence Act Section- 31 in hindi| Admissions not conclusive proof, but may estop.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 31 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 31 के अन्तर्गत स्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन विबन्ध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 के अनुसार

स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु विबन्ध कर सकती हैं —

स्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन विबन्ध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी।

Admissions not conclusive proof, but may estop-
Admissions are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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