नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 35 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 35 के अन्तर्गत किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार
कर्त्तव्य पालन में की गई लोक [अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख] की प्रविष्टियों की सुसंगति-
किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।
Relevancy of entry in public [record or an electronic record], made in performance of duty-
An entry in any public or other official book, register or record or an electronic record, stating a fact in issue or relevant fact, and made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register, or record or an electronic record is kept, is itself a relevant fact.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
इसे भी पढें…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 | Indian Evidence Act Section- 34 in hindi
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 | Indian Evidence Act Section- 31 in hindi