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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 | किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति | Indian Evidence Act Section- 37 in hindi| Relevancy of statement as to fact to public nature, contained in certain Acts or notifications.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 37, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 37 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 37 के अन्तर्गत जब न्यायालय किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट के ऐक्ट में या किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा की गयी अधिसूचना में या लन्दन गजट या हिज मैजेस्टी के किसी डोमीनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित-पत्र में अन्तर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 के अनुसार

किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति–

जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट के ऐक्ट में या किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा की गयी अधिसूचना में या लन्दन गजट या हिज मैजेस्टी के किसी डोमीनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित-पत्र में अन्तर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है।

Relevancy of statement as to fact to public nature, contained in certain Acts or notifications-
When the Court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it, made in a recital contained in any Act of Parliament of the United Kingdom or in any Central Act, Provincial Act, or a State Act, or in a Government notification or notification by the Crown Representative appearing in the Official Gazette or in any printed paper purporting to be the London Gazette or the Government Gazette of any Dominion, colony or possession of His Majesty is a relevant fact.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।


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