नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 42 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 42 के अन्तर्गत वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से सम्बन्धित हैं, तो वे सुसंगत हैं किन्तु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 के अनुसार
धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव-
वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से सम्बन्धित हैं, तो वे सुसंगत हैं किन्तु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं।
Relevancy and effect of judgments, orders or decrees, other than those mentioned in Section 41-
Judgments, orders or decrees other than those mentioned in Section 41, are relevant if they relate to matters of a public nature relevant to the enquiry; but such judgments, orders or decrees are not conclusive proof of that which they state.
दृष्टान्त
क अपनी भूमि पर अतिचार के लिये ख पर वाद लाता है। खउस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है, जिसका क प्रत्याख्यान करता है।
के द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिये वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, किन्तु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है।
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
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