भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 | नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील | Indian Evidence Act Section- 55 in hindi| Character as affecting damages.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 55, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 55 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 55 के अन्तर्गत सिविल मामलों में, यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है, जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 के अनुसार

नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील-

सिविल मामलों में, यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है, जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है।

Character as affecting damages-
In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive, is relevant.

स्पष्टीकरण- धारा 52, 53, 54 और 55 में “शील” शब्द के अन्तर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किन्तु धारा 54 में यथा उपबन्धित के सिवाय केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही, न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का, जिनके द्वारा ख्याति पर स्वभाव दर्शित हुये थे, साक्ष्य दिया जा सकेगा।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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