भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 | न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है | Indian Evidence Act Section- 56 in hindi| Fact judicially noticeable need not be proved.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 56 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 56 के अन्तर्गत तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के अनुसार

न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है-

जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है।

Fact judicially noticeable need not be proved-
No fact of which the Court will take judicial notice need to be proved.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment