भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85A | इलेक्ट्रानिक करार के बारे में उपधारणा | Indian Evidence Act Section- 85A in hindi| Presumption as to electronic agreements.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85A, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 85A का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 85A के अन्तर्गत न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जो पक्षकारों के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के अन्तर्विष्ट करने वाला करार होना तात्पर्यित है, इस प्रकार पक्षकारों के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ किया गया था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85A के अनुसार

इलेक्ट्रानिक करार के बारे में उपधारणा—

न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जो पक्षकारों के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के अन्तर्विष्ट करने वाला करार होना तात्पर्यित है, इस प्रकार पक्षकारों के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ किया गया था।

Presumption as to electronic agreements-
The Court shall presume that every electronic record purporting to be an agreement containing the Electronic signatures] of the parties was so concluded by affixing the Electronic signature of the parties.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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