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धारा-303 आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति व्दारा हत्या के लिए दण्ड (IPC-303 Punishment for murder by life-convict)

भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अनुसार, कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन अपराधी होते हुए, भी हत्या करेगा, तो उसे मॄत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा।

धारा- 303 के तहत सजा का प्रावधान

हम मे से काफी लोगो ने सुना है कि कोई अपराधी जेल मे ही किसी को जान से मार देता है । ऐसे कृत्यो के लिये न्यायालय अपराधी व्यक्ति को पुनः अपराध करने के समबन्ध मे मृत्युदण्ड देती है । इस धारा के अन्तर्गत कोई अपराधी जो पहले ही किसी अपराध के लिये आजीवन कारावास की सजा काट रहा है लेकिन कभी-कभी क्रोधित अथवा किसी कारणवश वह पुनः हत्या जैसा कृत्य को अंजाम देता है, तो उसे मृत्युदण्ड की सजा पाने का हकदार होगा । यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।सम्बन्धित धाराये-

धारा-306 आत्महत्या के लिए उकसाना (IPC-306 Abetment of suicide)

धारा-309 आत्महत्या प्रयत्न के लिये दंड (IPC-309 Attempt to commit suicide)

धारा-302 हत्या के लिये दण्ड (IPC-302 Punishment for Murder)

लागू अपराध

ऐसे आजीवन कारावास से दण्डित अपराधी हत्या करने की सजा मृत्युदण्ड है । यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय व्दारा विचारणीय है।

Rahul Pal (Prasenjit)
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मै पिछसे 8 वर्षो से टैक्स सलाहकार के रूप मे कार्यरत् हूं, इसके अलावा मेरा शौक टैक्स सम्बन्धी आर्टिकल एवंम् कानून से सम्बन्धित जानकारियां आपके साथ साझा करने का है। पेशे से मै एक वकील एवंम् कर सलाहकार हूं।
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