आईपीसी की धारा-354A (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा) | IPC 354A in Hindi (Sexual harassment and punishment for sexual harassment)

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 354A का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 354A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई किसी महिला का यौन उत्पीड़न करता है, तो वह यौन उत्पीड़न के लिये कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यौन उत्पीड़न

यौन उत्पीड़न का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति किसी महिला की लंजा भंग करने के उद्देश्य से उस पर षणयंत्र करता है, जैसे किसी स्त्री को उसकी लंजा भंग करने के लिये नंग्न करना या लंजा भंग करने के लिये अपराराधिक हमला करना या बल का प्रयोग करना, अथवा उसके साथ षणयंत्र या दुष्प्रेरण किया गया है, तो उसे यौन उत्पीड़न की श्रेणी मे आता है।
इसके अलावा किसी स्त्री को उसकी अनुमति के बगैर छूना, अंगक्रियाये करना या उसके साथ शरीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये दबाव बनाता है या शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये अश्लील साहित्यिक दिखाता है अथवा यौन टिप्पड़ी करता है, तो वह भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी मे आता है।

आईपीसी की धारा 354A के अनुसार

यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा-

(1) निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति-
(i) अवांछित और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े शारीरिक संपर्क एवंम् अंगक्रियाये, या
(ii) शारीरिक सम्बन्ध बनाने की मांग या अनुरोध: या
(iii) किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, या
(iv) यौन रंगीन टिप्पणी करना।
यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या ठीक है, या दोनों के साथ।
(3) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

Sexual harassment and punishment for sexual harassment-

(1) A man committing any of the following acts-
(i) physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, or
(ii) a demand or request for sexual favours: or
(iii) showing pornography against the will of a woman, or
(iv) making sexually coloured remarks.
shall be guilty of the offence of sexual harassement.
(2) Any man who commits the offence specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
(3) Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

लागू अपराध

अवांछनीय शारीरिक सम्पर्क और अंगक्रियाओं की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील चित्र दर्शित करते हुए यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध ।
सजा-
कारावास, जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना, या दोनो।
यह अपराध एक जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
लैंगिक रूप से आभासी टिप्पणी करने की प्रकृति का यौन उत्पीड़न
सजा- कारावास, जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना, या दोनो।
यह अपराध एक जमानतीय और गैर-संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के अंतर्गत जो कोई, किसी स्त्री के साथ अवांछनीय शारीरिक सम्पर्क और अंगक्रियाओं की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील चित्र दर्शित करते हुए यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध करता है, तो वह तीन वर्ष के कारावास से दण्डित होगा या जुर्माने के लिए अथवा दोनो के साथ भी दायी होगा। इसके अलावा यदि कोई लैंगिक रूप से आभासी टिप्पणी करने की प्रकृति का यौन उत्पीड़न करता है, तो वह एक वर्ष के कारावास से दण्डित होगा या जुर्माने के लिए अथवा दोनो के साथ भी दायी होगा।

इसे भी पढ़े- आईपीसी की धारा 354

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 354A अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत मिल सकेगी, लेकिन यह अपराध समझौता योग्य नहीं है।

अपराधदंडअपराध की श्रेणीजमानतीय/गैर-जमानतीयविचारण
अवांछनीय शारीरिक सम्पर्क और अंगक्रियाओं की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील चित्र दर्शित करते हुए यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोधकारावास, जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना, या दोनो।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
लैंगिक रूप से आभासी टिप्पणी करने की प्रकृति का यौन उत्पीड़न
कारावास, जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना, या दोनो।गैर-संज्ञयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 354A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

2 thoughts on “आईपीसी की धारा-354A (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा) | IPC 354A in Hindi (Sexual harassment and punishment for sexual harassment)”

  1. Agar kisi ne 6 saal tak shadi k naam per harassment kiya or pics k sath blackmail kiya hai or sexual use Kiya ho shadi k naam se to usko kya punishment hoge

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