किशोर न्याय अधिनियम की धारा 67 | Juvenile Justice Act Section 67

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-67) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 67 के अनुसार राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी, जिसे JJ Act Section-67 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 67 (Juvenile Justice Act Section-67) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 67 JJ Act Section-67 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 67 (JJ Act Section-67 in Hindi)

राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अभिकरण

(1) राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी।
(2) राज्य अभिकरण जहां कहीं पहले ही विद्यमान है, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जाएगा।

Juvenile Justice Act Section-67 (JJ Act Section-67 in English)

State Adoption Resource Agency

(1) The State Government shall set up a State Adoption Resource Agency for dealing with adoptions and related matters in the State under the guidance of Authority.
(2) The State Agency, wherever already exists, shall be deemed to be set up under this Act.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 67 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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