नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 117 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 117, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 117 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -117 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी संबंधित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहां मोटर यान या तो अनिश्चित या विनिर्दिष्ट समय तक ठहर सकेंगे, तथा वे स्थान अवधारित कर सकेगा जिनमें सार्वजनिक सेवा यान उतने समय से अधिक समय तक ठहर सकेंगे जितना यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए आवश्यक है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 117 के अनुसार
पार्किंग-स्थल और विराम-स्थल-
राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी संबंधित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहां मोटर यान या तो अनिश्चित या विनिर्दिष्ट समय तक ठहर सकेंगे, तथा वे स्थान अवधारित कर सकेगा जिनमें सार्वजनिक सेवा यान उतने समय से अधिक समय तक ठहर सकेंगे जितना यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए आवश्यक है :
परंतु राज्य सरकार या प्राधिकृत प्राधिकरण ऐसे स्थलों का अवधारण करते समय सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और यातायात के निर्बाध संचलन को पूर्विकता प्रदान करेगा :
परंतु यह और कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण भी ऐसे स्थानों को अवधारित कर सकेगा।
Parking places and halting stations-
The State Government or any authority authorised in this behalf by the State Government may, in consultation with the local authority having jurisdiction in the area concerned, determine places at which motor vehicles may stand either indefinitely or for a specified period of time, and may determine the places at which public service vehicles may stop for a longer time than is necessary for the taking up and setting down of passengers :
Provided that the State Government or the authorised authority shall, give primacy to the safety of road users and the free flow of traffic in determining such places :
Provided further that for the purpose of this section the National Highways Authority of India, constituted under the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) or any other agency authorised by the Central Government, may also determine such places.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 117 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।