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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 118 | चालान विनियम | MV Act, Section- 118 in hindi | Driving regulations.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 118 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 118, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 118 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -118 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 118 के अनुसार

चालान विनियम-

केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी।

Driving regulations-
The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make regulations for the driving of motor vehicles.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 118 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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