मोटर वाहन अधिनियम की धारा 123 | रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना | MV Act, Section- 123 in hindi | Riding on running board, etc.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 123 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 123, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 123 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -123 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन किसी मोटर यान का ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को न तो रनिंग बोर्ड पर ले जाएगा और न ही छत या बोनेट पर यात्रा नहीं करेगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 123 के अनुसार

रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना-

(1) मोटर यान का ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को न तो रनिंग बोर्ड पर ले जाएगा और न यान की बॉडी के अंदर ले जाने से अन्यथा ले जाएगा और न ऐसे ले जाए जाने की अनुज्ञा देगा।
(2) कोई व्यक्ति मोटर यान के रनिंग बोर्ड या छत या बोनेट पर यात्रा नहीं करेगा ।

Riding on running board, etc-
(1) No person driving or in charge of a motor vehicle shall carry any person or permit any person to be carried on the running board or otherwise than within the body of the vehicle.
(2) No person shall travel on the running board or on the top or on the bonnet of a motor vehicle.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 123 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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