मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 | बीमा न किए गए यान को चलाना | MV Act, Section- 196 in hindi | Driving uninsured vehicle.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 196, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 196 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -196 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन जो कोई बिना बीमा कराये मोटर यान चालाता है या उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा, या चलाने देगा वह [प्रथम अपराध के लिए] कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या [दो हजार रुपए के] जुर्माने से, अथवा दोनों से, [और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या चार हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 196 के अनुसार

बीमा न किए गए यान को चलाना-

जो कोई धारा 146 के उपबंधों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा, या चलाने देगा वह [प्रथम अपराध के लिए] कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या [दो हजार रुपए के] जुर्माने से, अथवा दोनों से, [और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या चार हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

Driving uninsured vehicle-
Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be driven in contravention of the provisions of section 146 shall be punishable [for the first offence] with imprisonment which may extend to three months, or with fine [of two thousand rupees], or with both [and for a subsequent offence shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine of four thousand rupees, or with both.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 196 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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