नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210A का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -210A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने को लागू किए जाने वाले, एक से अन्यून और दस से अनधिक गुणक को विनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसे राज्य में प्रवृत्त होगा और विभिन्न गुणक ऐसे मोटर यानों के विभिन्न वर्गों को लागू किया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 210A के अनुसार
शास्तियों में वृद्धि करने की राज्य सरकार की शक्ति-
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने को लागू किए जाने वाले, एक से अन्यून और दस से अनधिक गुणक को विनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसे राज्य में प्रवृत्त होगा और विभिन्न गुणक ऐसे मोटर यानों के विभिन्न वर्गों को लागू किया जाएगा जो इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाएं।
Power of State Government to increase penalties-
Subject to conditions made by the Central Government, a State Government, shall, by notification in the Official Gazette, specify a multiplier, not less than one and not greater than ten, to be applied to each fine under this Act and such modified fine, shall be in force in such State and different multipliers may be applied to different classes of motor vehicles as may be classified by the State Government for the purpose of this section.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 210A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।