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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 73 | ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन | MV Act, Section- 73 in hindi | Application for contract carriage permit.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 73 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 73, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 73 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -73 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन ठेका गाड़ी के परमिट के लिए (जिसे इस अध्याय में ठेका गाड़ी परमिट कहा गया है) आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी, अर्थात् यान की किस्म और उसमें बैठने के स्थान वह क्षेत्र जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 73 के अनुसार

ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन-

ठेका गाड़ी के परमिट के लिए (जिसे इस अध्याय में ठेका गाड़ी परमिट कहा गया है) आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी, अर्थात् :-
(क) यान की किस्म और उसमें बैठने के स्थान;
(ख) वह क्षेत्र जिसके लिए परमिट अपेक्षित है;
(ग) कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

Application for contract carriage permit-
An application for a permit in respect of a contract carriage (in this Chapter referred to as a contract carriage permit) shall contain the following particulars, namely:-
(a) the type and seating capacity of the vehicle;
(b) the area for which the permit is required;
(c) any other particulars which may be prescribed.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 73 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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