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GST में 6 महत्वपूर्ण बदलाव माह नवंबर में? 6 important changes in GST in the month of November?

वैसे तो हम सभी जानते हैं कि GST में आए दिन कोई न कोई बदलाव होते रहते है, इसके अलावा भी दिन प्रतिदिन कमियों को दूर किया जा रहा है इसके साथ ही GST कानून को और सख्त बनाया जा रहा है। आज हम बात करेगें नवंबर माह के अंत में 6 ऐसे Recent Changes in GST Portal पर GST Latest Amendments किए गए हैं, तो आइए जानते है-

जीएसटी मे महत्वपूर्ण बदलाव (Important Changes in GST)

1- सबसे बड़ा बदलाव GST Registration में किया गया है, पहले जब हम किसी GST Number को कैंसिल करने के लिए आवेदन करते थे, उसके पश्चात् ही हमारा GST Registration बंद होता था। लेकिन अब एक आवश्यक बिंदु फिर से जोड़ दिया गया है, यदि कोई करदाता अपना रजिस्ट्रेशन भूलवश कैंसिल का आवेदन कर देता है अथवा कैंसिल का आवेदन के पश्चात् उसे ऐसा प्रतीत होता है, कि अभी मुझे व्यापार करना है, बंद नहीं करना है, तो भी वह REG-16 फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है, बशर्ते GST Registration जीएसटी से संबंधित अधिकारी द्वारा को कैंसिल का आवेदन स्वीकार न किया गया हो। इसके अलावा Search Taxpayers विंडो में पहले किसी GST Number की Suspended date अथवा बंद करने की तारीख नही दिखाई देती थी, लेकिन अब देख सकेंगे।
2- पहले सभी करदाता जो कंपनी एक्ट में तहत रजिस्टर्ड है, वह बिना DSC (Digital Signature Certificate) के न तो रिटर्न फाइल कर सकते थे, न रिफंड और न ही रजिस्ट्रेशन करा सकते थे और न ही कोई प्रार्थना पत्र के लिये आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब वह EVC (Electronic Verification Code) से भी सभी कार्य कर सकेंगे।
3- यदि किसी करदाता ने रिफंड के लिए आवेदन किया और किसी कारणवश संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था, और न ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)/कैश करदाता को उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश/क्रेडिट लेजर में वापस नहीं कर सकते थे। इसलिए फॉर्म जीएसटी PMT-03 लागू किया गया है, क्योंकि कर अधिकारियों के पास अस्वीकृत रिफंड दावों को फिर से जमा करने की सुविधा नहीं थी। कर अधिकारियों को PMT-03 जारी करने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) या कैश जमा लेजर में पाने के लिए करदाताओं को एक वचन पत्र PMT-03 के रूप मे आवेदन करना होगा।
04- यदि कोई करदाता रिफंड हेतु आवेदन करता है और रिफंड देरी से प्राप्त होता है, तो करदाता अपील रिफंड पर ब्याज पाने के लिए दायर कर सकेगा और कर अधिकारी को हुई रिफंड देरी के सम्बन्ध मे ब्याज देय होगा।
05- यदि किसी करदाता की गाड़ी रास्ते में किसी गलती के कारण रोक लिया गया है, तो GST में MOV-11 और MOV-09 के ऑर्डर में सुधार किया जा सकेगा अथवा डिमांड टाइपिंग में कोई गलत इंगित कर दिया गया है, तो अब अपडेट कर सकेंगे। जोकि अब E-way bill changes GST पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा।
06- यदि किसी करदाता के ऊपर डिमांड बकाया भुगतान करना पुष्टि हो गई है और करदाता एक साथ पूर्ण डिमांड जमा करने में असमर्थ हैं और बकाया धनराशि 25000/ से ऊपर है, तो करदाता एक प्रार्थना पत्र देते हुए, धारा 80 के अंतर्गत इंस्टालमेंट में भुगतान कर सकेंगे।

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