कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-121 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 121 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन के संबंध में विहित रीति से एक रिपोर्ट, उस प्रभाव की पुष्टि सहित कि अधिवेशन, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संयोजित, आयोजित और संचालित किया गया था, तैयार करेगी, जिसे Companies Act Section-121 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 121 (Companies Act Section-121) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 121 Companies Act Section-121 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन के संबंध में विहित रीति से एक रिपोर्ट, उस प्रभाव की पुष्टि सहित कि अधिवेशन, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संयोजित, आयोजित और संचालित किया गया था, तैयार करेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 121 (Companies Act Section-121 in Hindi)
साधारण वार्षिक अधिवेशन पर रिपोर्ट-
(1) प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन के संबंध में विहित रीति से एक रिपोर्ट, उस प्रभाव की पुष्टि सहित कि अधिवेशन, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संयोजित, आयोजित और संचालित किया गया था, तैयार करेगी।
(2) कंपनी, वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए या धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी अतिरिक्त फीस के साथ, जो विहित की जाए. रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।
(3) यदि कंपनी अतिरिक्त फीस के साथ धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट फाइल करने में असफल रहेगी तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है. जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, जितु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
Companies Act Section-121 (Company Act Section-121 in English)
Report on annual general meeting-
(1) Every listed public company shall prepare in the prescribed manner a report on each annual general meeting including the confirmation to the effect that the meeting was convened, held, and conducted as per the provisions of this Act and the rules made thereunder.
(2) The company shall file with the Registrar a copy of the report referred to in subsection (1) within thirty days of the conclusion of the annual general meeting with such fees as may be prescribed, or with such additional fees as may be prescribed, within the time as specified, under section 403.
(3) If the company fails to file the report under sub-section (2) before the expiry of the period specified under section 403 with additional fees, the company shall be punishable with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 121 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।