नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 283 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 283 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 283 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 283 के अन्तर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय, साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिससे उन मामलों में साक्षियों के साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते हैं, और ऐसे साक्ष्य और परीक्षा को ऐसे नियम के अनुसार लिखा जाएगा।
सीआरपीसी की धारा 283 के अनुसार
उच्च न्यायालय में अभिलेख-
प्रत्येक उच्च न्यायालय, साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिससे उन मामलों में साक्षियों के साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा जो उसके समक्ष आते हैं, और ऐसे साक्ष्य और परीक्षा को ऐसे नियम के अनुसार लिखा जाएगा।
Record in High Court-
Every High Court may, by general rule, prescribe the manner in which the evidence of witnesses and the examination of the accused shall be taken down in cases coming before it; and such evidence and examination shall be taken down in accordance with such rule.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 283 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।