कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-127 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 127 के अनुसार जहां कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है, किंतु घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर लाभांश के संदाय के लिए हकदार शेयर धारक को उसका संदाय नहीं किया गया है या उसके संबंध में अधिपत्र डाक से नहीं भेजा गया है, वहां कंपनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर उस व्यतिक्रम का पक्षकार है, ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, जिसे Companies Act Section-127 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 127 (Companies Act Section-127) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 127 Companies Act Section-127 के अनुसार जहां कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है, किंतु घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर लाभांश के संदाय के लिए हकदार शेयर धारक को उसका संदाय नहीं किया गया है या उसके संबंध में अधिपत्र डाक से नहीं भेजा गया है, वहां कंपनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर उस व्यतिक्रम का पक्षकार है, ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 127 (Companies Act Section-127 in Hindi)
लाभांशो का संवितरण करने मे असफलता के लिये दंड-
जहां कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है, किंतु घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर लाभांश के संदाय के लिए हकदार शेयर धारक को उसका संदाय नहीं किया गया है या उसके संबंध में अधिपत्र डाक से नहीं भेजा गया है, वहां कंपनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर उस व्यतिक्रम का पक्षकार है, ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा और कंपनी उस अवधि के दौरान, जिसमें व्यतिक्रम जारी रहता है, अठारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगी:
परंतु इस धारा के अधीन कोई अपराध वहां किया गया नहीं समझा जाएगा-
(क) जहां लाभांश किसी विधि के प्रवर्तन के कारण संदत्त नहीं किया जा सका है;
(ख) जहां किसी शेयर धारक ने लाभांश के संदाय के संबंध में कंपनी को निदेश दिए हैं और उन निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा सकता है और जिसके बारे में, उसको संसूचित किया जा चुका है:
(ग) जहाँ लाभांश प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में कोई विवाद है:
(घ) जहाँ लाभांश का कंपनी द्वारा शेयर धारक से उसको शोध्य किसी रकम के संबंध में विधिपूर्ण समायोजन किया गया है या
(ङ) जहां किसी अन्य कारण से, इस धारा के अधीन अवधि के भीतर लाभांश का संदाय करने में या अधिपत्र डाक से भेजने में असफलता कंपनी की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण नहीं थी।
Companies Act Section-127 (Company Act Section-127 in English)
Punishment for failure to distribute dividends-
Where a dividend has been declared by a company but has not been paid or the warrant in respect thereof has not been posted within thirty days from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of the dividend, every director of the company shall, if he is knowingly a party to the default, be punishable with imprisonment which may extend to two years and with fine which shall not be less than one thousand rupees for every day during which such default continues and the company shall be liable to pay simple interest at the rate of eighteen percent. per annum during the period for which such default continues:
Provided that no offense under this section shall be deemed to have been committed:—
(a) where the dividend could not be paid by reason of the operation of any law;
(b) where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of the dividend and those directions cannot be complied with and the same has been communicated to him;
(c) where there is a dispute regarding the right to receive the dividend;
(d) where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder; or
(e) where, for any other reason, the failure to pay the dividend or to post the warrant within the period under this section was not due to any default on the part of the company.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 127 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।