HomeCompanies Actकंपनी अधिनियम की धारा 50| Companies Act Section 50

कंपनी अधिनियम की धारा 50| Companies Act Section 50

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-50 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 50 के अनुसार कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, किसी सदस्य से उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर शेष असंदत्त संपूर्ण रकम या उसके भाग को उस रकम के किसी भाग की मांग न किए जाने के बावजूद भी स्वीकार कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-50 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 50 (Companies Act Section-50) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 50 Companies Act Section-50 के अनुसार कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, किसी सदस्य से उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर शेष असंदत्त संपूर्ण रकम या उसके भाग को उस रकम के किसी भाग की मांग न किए जाने के बावजूद भी स्वीकार कर सकेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 50 (Companies Act Section-50 in Hindi)

मांग न किये जाने के बावजूद भी कंपनी द्वारा असंदत्त शेयर पूंजी का स्वीकार किया जाना

(1) कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, किसी सदस्य से उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर शेष असंदत्त संपूर्ण रकम या उसके भाग को उस रकम के किसी भाग की मांग न किए जाने के बावजूद भी स्वीकार कर सकेगी।

(2) शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी का कोई सदस्य उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदत्त रकम के संबंध में किसी मताधिकार का, तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक उस रकम की मांग नहीं की गई हो।

Companies Act Section-50 (Company Act Section-50 in English)

Company to accept unpaid share capital, although not called up

(1) A company may, if so authorized by its articles, accept from any member, the whole or a part of the amount remaining unpaid on any shares held by him, even if no part of that amount has been called up. 

(2) A member of the company limited by shares shall not be entitled to any voting rights in respect of  the amount paid by him under sub-section (1) until that amount has been called up.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 50 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Rahul Pal (Prasenjit)
Rahul Pal (Prasenjit)https://mylegallaw.com
मै पिछसे 8 वर्षो से टैक्स सलाहकार के रूप मे कार्यरत् हूं, इसके अलावा मेरा शौक टैक्स सम्बन्धी आर्टिकल एवंम् कानून से सम्बन्धित जानकारियां आपके साथ साझा करने का है। पेशे से मै एक वकील एवंम् कर सलाहकार हूं।
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