कंपनी अधिनियम की धारा 51| Companies Act Section 51

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-51 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 51 के अनुसार कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, प्रत्येक शेयर पर समादत्त रकम के अनुपात में लाभांश का संदाय कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-51 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 51 (Companies Act Section-51) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 51 Companies Act Section-51 के अनुसारकोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, प्रत्येक शेयर पर समादत्त रकम के अनुपात में लाभांश का संदाय कर सकेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 51 (Companies Act Section-51 in Hindi)

समादत्त रकम के अनुपात में लाभांश का संदाय

कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, प्रत्येक शेयर पर समादत्त रकम के अनुपात में लाभांश का संदाय कर सकेगी।

Companies Act Section-51 (Company Act Section-51 in English)

Payment of dividend in proportion to amount paid-up

A company may, if so authorised by  its articles, pay dividends in proportion to the amount paid-up on each share. 

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 51 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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