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सीआरपीसी की धारा 357B | प्रतिकर [भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 376कख, 376घ, धारा घंक और धारा 376 घख] के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होगा | CrPC Section- 357B in hindi| Compensation to be in addition to fine [under Section 326A, Section 376AB, Section 376D, Section 376DA and Section 376DB of the Indian Penal Code].

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357B कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 357B का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357B के अन्तर्गत धारा 357क के अधीन राज्य 376 सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर 4[भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 376कख, 376घ, धारा 376घक और धारा 376घख] के अधीन पीड़िता को जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगा।

सीआरपीसी की धारा 357B के अनुसार

प्रतिकर [भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 376कख, 376घ, धारा घंक और धारा 376 घख] के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होगा-
धारा 357क के अधीन राज्य 376 सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर 4[भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 376कख, 376घ, धारा 376घक और धारा 376घख] के अधीन पीड़िता को जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगा।

Compensation to be in addition to fine [under Section 326A, Section 376AB, Section 376D, Section 376DA and Section 376DB of the Indian Penal Code]-
The compensation payable by the State Government under Section 357-A shall be in addition to the payment of fine to the victim 4[under Section 326A, Section 376AB, Section 376D, Section 376DA and Section 376DB of the Indian Penal Code].

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 357B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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