भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 | Indian Contract Act Section 11

 भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-11) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, प्राप्तवय हो, और जो स्वस्थचित्त हो, और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने से निर्हित न हो, जिसे IC Act Section-11 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 (Indian Contract Act Section-11) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 IC Act Section-11 के अनुसार हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, प्राप्तवय हो, और जो स्वस्थचित्त हो, और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने से निर्हित न हो।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 (IC Act Section-11 in Hindi)

संविदा करने के लिए कौन सक्षम है-

हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, प्राप्तवय हो, और जो स्वस्थचित्त हो, और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने से निर्हित न हो।

Indian Contract Act Section-11 (IC Act Section-11 in English)

Who are competent to contract-

Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 11 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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