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भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 | Indian Contract Act Section 13

 भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-13) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं, जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं, जिसे IC Act Section13 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 (Indian Contract Act Section-13) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 IC Act Section-13 के अनुसार दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं, जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। सम्मति व्यापारिक संबंधों में संविदा की वैधता और प्रभाव को सुनिश्चित करने का माध्यम है। यह संविदा के द्वारा तर्किक और न्यायिक समाधान की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है। सम्मति द्वारा, पक्षकारों के बीच संविदा की स्थिति स्पष्ट होती है और उन्हें संविदा के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होती है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 (IC Act Section-13 in Hindi)

सम्मति की परिभाषा-

दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं, जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं।

Indian Contract Act Section-13 (IC Act Section-13 in English)

Consent defined-

Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 13 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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