भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 149 | Indian Contract Act Section 149

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-149) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 149 के अनुसार उपनिहिती को परिदान ऐसा कुछ करने द्वारा किया जा सकेगा जिसका प्रभाव उस माल को आशयित उपनिहिती के या उसकी ओर से उसे धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना हो, जिसे IC Act Section-149 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 149 (Indian Contract Act Section-149) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 149 IC Act Section-149 के अनुसार उपनिहिती को परिदान ऐसा कुछ करने द्वारा किया जा सकेगा जिसका प्रभाव उस माल को आशयित उपनिहिती के या उसकी ओर से उसे धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना हो।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 149 (IC Act Section-149 in Hindi)

उपनिहिती को परिदान किस प्रकार किया जाए-

उपनिहिती को परिदान ऐसा कुछ करने द्वारा किया जा सकेगा जिसका प्रभाव उस माल को आशयित उपनिहिती के या उसकी ओर से उसे धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना हो।

Indian Contract Act Section-149 (IC Act Section-149 in English)

Delivery to bailee how made-

The delivery to the bailee may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee or of any person authorized to hold them on his behalf.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 149 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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