भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति | Indian Evidence Act Section- 100 in hindi| Saving of provisions of Indian Succession Act relating to wills.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 100 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 100 के अन्तर्गत कोई भी बात विल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1865 का 10) के किन्हीं भी उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 के अनुसार

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति-

इस अध्याय की कोई भी बात विल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1865 का 10) के किन्हीं भी उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

Saving of provisions of Indian Succession Act relating to wills-
Nothing in this Chapter contained shall be taken to affect any of the provisions of the Indian Succession Act (10 of 1865) as to the construction of wills.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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