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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 | सबूत का भार | Indian Evidence Act Section- 101 in hindi| Burden of proof.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 101 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 101 के अन्तर्गत जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार

सबूत का भार-

जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।
जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

Burden of proof-
Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

दृष्टान्त
(क) क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दण्डित करने का निर्णय दे, जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है।
क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है।
(ख) क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्रख्यान और ख प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है।
क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा।
यदि विवाद यह है कि क्या सम्व्यवहार वास्तविक है या असली या मिथ्या है, तो पक्षकार को, जो उसे मिथ्या होना अभिकथित करता है, सबूत का भार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है जब तक विपक्षी पक्षकार द्वारा सम्व्यवहार वास्तविक होना साबित नहीं किया जाता है।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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