Home Indian Evidence Act भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 | दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना | Indian Evidence Act Section- 64 in hindi| Proof of documents by primary evidence.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 | दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना | Indian Evidence Act Section- 64 in hindi| Proof of documents by primary evidence.

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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 | दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना | Indian Evidence Act Section- 64 in hindi| Proof of documents by primary evidence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 64 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 64 के अन्तर्गत दस्तावेजें एतस्मिन्पश्चात् वर्णित अवस्थाओं के सिवाय, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होंगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के अनुसार

दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना-

दस्तावेजें एतस्मिन्पश्चात् वर्णित अवस्थाओं के सिवाय, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होंगी।

Proof of documents by primary evidence-
Documents must be proved by primary evidence except in the cases hereinafter mentioned.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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