कंपनी अधिनियम की धारा 69| Companies Act Section 69

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-69 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 69 के अनुसार जहां कंपनी खुली आरक्षितियों या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में से अपने ही शेयर क्रय करती है वहां इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों के अभिहित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी और ऐसे अन्तरण के ब्यौरे तुलनपत्र में प्रकट किए जाएंगे, जिसे Companies Act Section-69 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 69 (Companies Act Section-69) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 69 Companies Act Section-69 के अनुसार जहां कंपनी खुली आरक्षितियों या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में से अपने ही शेयर क्रय करती है वहां इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों के अभिहित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी और ऐसे अन्तरण के ब्यौरे तुलनपत्र में प्रकट किए जाएंगे।

कंपनी अधिनियम की धारा 69 (Companies Act Section-69 in Hindi)

पूंजी मोचन आरक्षित लेखे में कतिपय राशियों का अंतरण-

 (1) जहां कंपनी खुली आरक्षितियों या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में से अपने ही शेयर क्रय करती है वहां इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों के अभिहित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी और ऐसे अन्तरण के ब्यौरे तुलनपत्र में प्रकट किए जाएंगे।

(2) पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे को कंपनी द्वारा पूर्णतः संदत्त बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को जारी किए जाने वाले कंपनी के अनिर्गमित शेयरों को समादत्त करने में उपयोजित किया जा सकेगा।

Companies Act Section-69 (Company Act Section-69 in English)

Transfer of certain sums to capital redemption reserve account

(1) Where a company purchases its own shares out of free reserves or securities premium account, a sum equal to the nominal value of the shares so purchased shall be transferred to the capital redemption reserve account and details of such transfer shall be disclosed in the balance sheet. 

(2) The capital redemption reserve account may be applied by the company, in paying up unissued  shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares. 

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 69 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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