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सीआरपीसी की धारा 90 | इस अध्याय के उपबन्धों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना | CrPC Section- 90 in hindi| Provisions of this Chapter generally applicable to summonses and warrants of arrest.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 90 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 90 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 90 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 90 उन व्यक्तियों अथवा अपराधियों का लागू होती है, यह धारा सामान्य मामलो मे समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को पर भी लागू होगी, तो वह धारा 90 के अंतर्गत उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, प्रत्येक मामले मे न्यायालय को यह शक्ति है व्यक्ति अगर उपस्थित नही हो रहा हो या उपस्थित नहीं हुआ, वारंट जारी होने कर सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है।

न्यायालय में निश्चित समय पर उपस्थित होना होता है, प्रत्येक मामलों मे अपराधिक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है  लेकिन वह निश्चित समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय उसे CrPC की धारा 90 के अंतर्गत वारंट जारी करने के निर्देश दे सकती है अथवा गिरफ्तार करने के निर्देश भी दे सकती है।

सीआरपीसी की धारा 90 के अनुसार

इस अध्याय के उपबन्धों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना–

समन और वारण्ट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील और उनके निष्पादन सम्बन्धी जो उपबन्ध इस अध्याय में हैं वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारण्ट को, यथाशक्य लागू होंगे।

Provisions of this Chapter generally applicable to summonses and warrants of arrest-
The provisions contained in this Chapter relating to a summons and warrant, and their issue, service and execution, shall, so far as may be, apply to every warrant of arrest issued under this Code.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 90 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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